60 साल के बाद छत्तीसगढ़ सरकार आपको 1500 रु महीना पेंशन देगी Mukhymantri Nirman Shramik Pension Shayata Yojana
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Mukhymantri Nirman Shramik Pension Shayata Yojana |
योजना का नाम
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना
पात्रता
60 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिनका मंडल में 10 वर्ष पूर्व का पंजीयन हो।
देय लाभ
प्रतिमाह रूपये 1500/- पेंशन जीवन पर्यन्त देय होगा। साथ ही पेंशनर की मृत्यु होने पर पेंशनर के आश्रित (पति/पत्नी) को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत प्रतिमाह राशि रूपये 750/- पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगा।
दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- श्रमिक का आधार कार्ड
- नॉमिनी का आधार कार्ड
- श्रमिक का संयुक्त (नॉमिनी के साथ) बैंक पासबुक
- जीवित प्रमाण पत्र (ALC, LO, ALO द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
- आयु प्रमाण पत्र (10वी की अंक सूची या आधार कार्ड)
- स्व:घोषणा प्रमाण पत्र