60 साल के बाद छत्तीसगढ़ सरकार आपको 1500 रु महीना पेंशन देगी Mukhymantri Nirman Shramik Pension Shayata Yojana

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 60 साल के बाद छत्तीसगढ़ सरकार आपको 1500 रु महीना पेंशन देगी Mukhymantri Nirman Shramik Pension Shayata Yojana

Mukhymantri Nirman Shramik Pension Shayata Yojana
Mukhymantri Nirman Shramik Pension Shayata Yojana

योजना का नाम
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना

पात्रता
60 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिनका मंडल में 10 वर्ष पूर्व का पंजीयन हो।

देय लाभ
प्रतिमाह रूपये 1500/- पेंशन जीवन पर्यन्त देय होगा। साथ ही पेंशनर की मृत्यु होने पर पेंशनर के आश्रित (पति/पत्नी) को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत प्रतिमाह राशि रूपये 750/- पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगा।

दस्तावेज
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • श्रमिक का आधार कार्ड
  • नॉमिनी का आधार कार्ड
  • श्रमिक का संयुक्त (नॉमिनी के साथ) बैंक पासबुक
  • जीवित प्रमाण पत्र (ALC, LO, ALO द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
  • आयु प्रमाण पत्र (10वी की अंक सूची या आधार कार्ड)
  • स्व:घोषणा प्रमाण पत्र
  • मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र Toll Free No. - 0771-3505050

योजना आवेदन फार्म

  • नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा प्रमाण पत्र डाऊनलोड करें डाऊनलोड

  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना डाऊनलोड

  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत् लाभ लेने हेतु जीवित प्रमाण पत्र डाऊनलोड


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