छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना Chhattisgarh Chief Minister vridha Pension Scheme
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Chhattisgarh Chief Minister vridha Pension Scheme |
विवरण
छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में "मुख्यमंत्री पेंशन योजना" शुरू की गई थी। यह योजना सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को लक्षित करती है। यह योजना वर्तमान केंद्रीय और राज्य पेंशन योजना की एक अतिरिक्त योजना होगी।
फ़ायदे
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹500/- की पेंशन मिलेगी।
नोट: पेंशन राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी और प्रत्येक माह के पहले सप्ताह के दौरान भुगतान किया जाएगा।
पात्रता
आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक वरिष्ठ नागरिक, विधवा या परित्यक्ता महिला होनी चाहिए।
- वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची में अंकित होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वचालित रूप से शामिल सूचकांक या अभाव सूचकांक में कम से कम एक अभाव सूचकांक वाले परिवारों की सूची में होना चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की पेंशन योजना से पेंशन लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
(ऑफलाइन )
ग्रामीण क्षेत्रों में:
चरण 1: आवेदक, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, ग्राम पंचायत के कार्यालय में जा सकता है और आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है, जो निःशुल्क उपलब्ध है।
चरण 2: आवेदन पत्र भरें और ग्राम पंचायत में जमा करें। आपको ग्राम पंचायत से एक पावती रसीद प्राप्त होगी।
चरण 3: ग्राम पंचायत आवेदन की समीक्षा करेगी और सिफारिश करेगी, और फिर इसे 7 दिनों के भीतर जिला पंचायत को भेज देगी।
शहरी क्षेत्रों में:
चरण 1: योग्य आवेदकों को आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या पंचायत राज संस्थान के कार्यालय में जाना चाहिए, जो निःशुल्क उपलब्ध है।
चरण 2: आवेदन पत्र भरें और संबंधित कार्यालय में जमा करें। आपको कार्यालय से एक पावती रसीद प्राप्त होगी।
नोट 1: संबंधित शहरी निकाय/जिला पंचायत को आवेदन स्वीकृत या अस्वीकार करने का अधिकार है।
नोट 2: यदि मुद्रित आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो आप अपना आवेदन सादे कागज पर जमा कर सकते हैं।
नोट 3: यदि हितग्राही राज्य के भीतर अपना क्षेत्र बदलते हैं, तो उन्हें नये स्थान पर दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पेंशन प्रकरण स्थानांतरित करने के लिए उन्हें अनुमोदनकर्ता जिला पंचायत/नगरीय निकाय में उचित कारण सहित आवेदन जमा करना होगा। . उनके आवेदन पर पेंशन केस ट्रांसफर किया जा सकता है. लाभार्थी को स्थानांतरित करना और दूसरे निकाय को इसे मान्य करना दोनों सेक्टर निकायों की बाध्यकारी जिम्मेदारी होगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान प्रमाण यानी आधार कार्ड
- छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/मार्कशीट/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस), इनमें से कोई भी न होने की स्थिति में, आयु को सरपंच द्वारा या शहरी क्षेत्र के मामले में, नगर निगम/नगर पालिका के मेयर/प्रशासक/अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। /नगर पंचायत
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के मामले में)
- परित्यक्ता महिला के मामले में परित्याग संबंधी प्रमाणीकरण ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के संबंधित सरपंच अथवा पंच/पार्षद द्वारा किया गया हो।
- बैंक पासबुक/बैंक खाता विवरण
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
- नोट: यदि आवेदक के पास बैंक खाता नहीं है तो पेंशन स्वीकृति के तुरंत बाद आवेदक को बैंक में अपना स्वयं का बचत खाता खोलना होगा।