मृत्यु या दुर्घटना होने पर आपको 5 लाख रु देगी Cg सरकार Mukhymantri Nirman Shramik Mrityu Aur Dirghau Sahayta Yojana
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Mukhymantri Nirman Shramik Mrityu Aur Dirghau Sahayta Yojana |
योजना का नाम
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
प्रारंभ तिथि
09.06.2020
पात्रता
18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक
देय लाभ
सामान्य मृत्यु पर 100000 रू कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 500000 रू एवं कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर 250000 रू मंडल द्वारा एक मुश्त देय होगा।
दस्तावेज
- हितग्राही का मूल श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी
- नॉमिनी के आधार कार्ड की स्कैन कॉपी
- मृत्यु प्रमाण पत्र /स्थायी दिव्यांगता होने सम्बन्दी डॉक्टर व्दारा जरी प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास संबधित प्रमाण पत्र
- श्रमिक का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
योजना आवेदन फार्म
नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा प्रमाण पत्र डाऊनलोड करें डाऊनलोड