छत्तीसगढ़ सरकार आपके इलाज के लिए देगी 20,000 रुपये Mukhymantri Nirman Shramik Dirghau Sahayta Yojana

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 छत्तीसगढ़ सरकार आपके इलाज के लिए देगी 20,000 रुपये Mukhymantri Nirman Shramik Dirghau Sahayta Yojana

Mukhymantri Nirman Shramik Dirghau Sahayta Yojana
Mukhymantri Nirman Shramik Dirghau Sahayta Yojana

योजना का नाम
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
प्रारंभ तिथि
11.01.2012
पात्रता
18 से 60 वर्ष की उम्र के मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
देय लाभ
योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना के कारण चिकित्सा कराए जाने हेतु एकतुश्त राशि वास्तविक राशि या अधिकतम राशि रू 20000 साथ ही दृष्टिबाधित चश्मा हेतु रू 1000 कृत्रिम दन्त हेतु रू 5000 एवं श्रवण बाधित यंत्र हेतु रू 6000 तथा श्रमिकों को 15 दिवस से अधिक दिनांे तक अस्पताल में भर्ती रहने पर उस अवधि में घोषित न्यूनतम वेतन के मान से 15 दिवस के बराबर वेतन प्रतिपूर्ति देय होगा। एवं निरंतर 03 वर्ष तक पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर बीमारी से पीड़ीत होने पर एकतुश्त राशि वास्तविक राशि या अधिकतम राशि रू 20000 देय होगा।
दस्तावेज
  • अस्पताल सर्टीफिकेट
  • बैंक पासबुक फोटोकापी
  • नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा प्रमाण पत्र
  • मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र Toll Free No. - 0771-3505050

योजना आवेदन फार्म

  • नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा प्रमाण पत्र डाऊनलोड करें डाऊनलोड


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